मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है: संवैधानिक प्रक्रिया और नियम

मुख्यमंत्री (Chief Minister) की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख पद है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है।


मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है?

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल (Governor) द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है।


संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार:

  • मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है
  • मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है
  • मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है

यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले

यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राज्यपाल:

  • सबसे बड़े दल के नेता को
  • या बहुमत साबित करने वाले गठबंधन के नेता को

मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, और उन्हें निर्धारित समय में विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है।


विधानसभा सदस्य न होने की स्थिति

यदि नियुक्त मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ता है।


निष्कर्ष

मुख्यमंत्री की नियुक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित होती है। वह राज्य सरकार का केन्द्र बिंदु होता है और राज्य के प्रशासन, नीति-निर्माण और विकास की मुख्य जिम्मेदारी निभाता है।

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